PMJJBY: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (PMJJBY) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर आम और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जीवन बीमा का सुरक्षा चक्र प्रदान करना है। इस सरकारी योजना के तहत खाताधारक को मात्र 436 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से यह योजना निम्न और मध्यम वर्ग के लिए काफी मददगार साबित हो रही है।


मई के महीने में कटता है वार्षिक प्रीमियम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी अवधि 1 जून से लेकर 31 मई तक होती है। योजना के नियमों के अनुसार, हर साल 25 मई से 31 मई के बीच खाताधारक के बैंक खाते से 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम ऑटो-डेबिट (स्वतः) कट जाता है। इसलिए जिन लोगों ने यह पॉलिसी ले रखी है, उन्हें मई के आखिरी सप्ताह में अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। बैलेंस न होने पर प्रीमियम जमा नहीं हो पाता और पॉलिसी लैप्स होने का खतरा रहता है।
योजना के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया
इस सरकारी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है। साथ ही, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। जो भी नागरिक यह पॉलिसी लेना चाहता है, उसे अपनी बैंक शाखा में जाकर एक सहमति पत्र (कंसेंट फॉर्म) भरकर जमा करना होता है। इस फॉर्म के जरिए वह हर साल प्रीमियम के ऑटो-डेबिट की अनुमति देता है। एक बार फॉर्म जमा होने के बाद, बीमा कवर चालू हो जाता है।
किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मिलता है क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की खासियत यह है कि इसमें बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण (बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक) से मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी (नामित व्यक्ति) को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है। बीमित व्यक्ति के निधन की स्थिति में नॉमिनी को संबंधित बैंक शाखा में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र और क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। बैंक और बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद क्लेम की 2 लाख रुपये की राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।


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