लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण और आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।इस संबंध में, सभी जिला मजिस्ट्रेट को आदेश भेजे गए हैं, अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार अगली सुनवाई के दौरान सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगी।


जस्टिस रितु राज अवस्थी और मनीष माथुर की बेंच ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर आदेश पारित किया। अदालत ने सरकार और आयोग को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 15 मार्च तय की। उल्लेखनीय रूप से, आरक्षण सूची 17 मार्च को प्रकाशित होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को अगले आदेश तक पंचायत आम चुनाव -2021 के लिए आरक्षण और आवंटन कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं देने का आदेश दिया गया है।
औरैया टाइम्स अपडेट 📢
औरैया की हर बड़ी खबर सबसे पहले अपने WhatsApp पर पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।




