September 23, 2023
प्रयागराज में रात 10 से सुबह 6 तक नहीं बजेंगे मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर, IG ने दिए निर्देश

प्रयागराज(Prayagraj): मस्जिदों के लाउडस्पीकर से आने वाली अजान की त्तेज आवाज पर मचे कोहराम के बाद आईजी प्रयागराज ने रेंज के चारों जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाने के लिए एक पत्र भेजा है । आईजी प्रयागराज ने पत्र के माध्यम से पॉल्यूशन एक्ट(Pollution Act) और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी कहते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रखने के निर्देश दिए हैं । आईजी केपी सिंह  के अनुसार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद हैं, के द्वारा पिछले वर्ष रमजान से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गयी थी । जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High-Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान सुनाना , इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है । कोर्ट ने मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ‘ लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और ये जीवन के मूल अधिकार में शामिल है । इसलिए किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है । आईजी रेंज प्रयागराज  के अनुसार  पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की रोक है । हालांकि शादी-विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या बंद कमरें में पार्टी जैसे आयोजनों पर विशेष अनुमति लेकर रात्रि 12 बजे तक निश्चित ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है ।

आईजी ने आगे कहा है कि पॉल्यूशन एक्ट व हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद रात 10 बजे से 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या किसी दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज नहीं की जाएगी। आईजी केपी सिंह ने कहा है कि डीएम(DM) , एसएसपी(SSP) और प्रदूषण बोर्ड(Pollution Board) के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुमति के कोई भी किसी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम या माइक से तेज आवाज में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई अनाउंसमेंट या धार्मिक प्रार्थनाएं ना करे । उन्होंने कहा है कि दिन में भी एक निश्चित वॉल्यूम में ही पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा , लेकिन रात में पूरी सख्ती से इसे रोका जाएगा । गौरतलब है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को क्लाइव रोड की मस्जिद में तेज आवाज में दी जाने वाली अजान से नींद में व्यवधान को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था साथ ही इस पत्र की कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी । कुलपति के इस पत्र के बाद प्रशासनिक हलचल बढ़ गयी थी लेकिन मामले के गंभीर होने से पहले ही मस्जिद प्रशासन ने आगे बढ़कर पहल की,लाउड स्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है और उसकी आवाज को भी कम कर दिया है । इसके साथ ही साथ मस्जिद की चोटी पर लगे लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है । इसी मामले को संज्ञान लेते हुए आईजी ने पत्र जारी कर जिम्मेदार अधिकारीयों को कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं ।

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