September 23, 2023
PAN को आधार से लिंक करने में सिर्फ 5 दिन बचे थे; समय सीमा को 3 महीने बढाया गया,यहां जाने कि आप इसे कैसे कर सकते हैं?

PAN-ADHAR: स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड को आधार(ADHAR) संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने की भी जानकारी दी है । उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पैन को आधार से लिंक करने कि समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया गया है । जिसकी अब अंतिम तिथि 30 सितम्बर होगी ।


आधार भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान है और दो दस्तावेजों को जोड़ने से चीजें अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त हो जाएंगी। लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा और ₹ 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पैन को आधार से लिंक करना कुछ ही मिनटों में डिजिटल रूप से किया जा सकता है।

यहां जाने  कि आप अपने घर के आराम से दो आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से कैसे लिंक कर सकते हैं:

एसएमएस के माध्यम से

करदाता आसानी से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर दोनों को लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, करदाता को UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10  अंकों का पैन नंबर > दर्ज कर  567678 या 56161 भेजें ।

प्रारूप – UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q

उपर्युक्त नंबरों पर एसएमएस भेजने के बाद, आधार संख्या को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा यदि करदाता का नाम और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित समान है।

वेबसाइट के माध्यम से

करदाता आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल- incometaxindiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं । पोर्टल सेवाओं की सूची पर एक ‘लिंक आधार’ अनुभाग दिखाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर, करदाता एक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें उपयोगकर्ता के विवरण जैसे नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर की आवश्यकता होगी। सटीक आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, विवरण को मान्य किया जाएगा और दस्तावेजों को जोड़ा जाएगा।

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