
राशनकार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जारी किया जाता है। राशन कार्ड (Ration Card) एक स्वैच्छिक दस्तावेज है. इसे जारी करवाना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है. राशन कार्ड वैसे तो एक सरकारी दतावेज है जिसके द्वारा कोई भी नागरिक(जिसका राशन कार्ड जारी किया जा चुका हो ), शासकीय उचित मूल्य की दुकान या सरकार द्वारा स्थापित की गयी राशन की दुकानों से गेहूं,चावल,चीनी,मिटटी का तेल (केरोसीन) आदि को बाजार भाव से बेहद कम मूल्यों पर खरीद सकता है।
राशन डीलर (कोटेदार) की ऑफलाइन शिकायत कैसे करें?
कुछ समय पहले राशन की दुकानों सें संबधित शिकायत व राशन वितरण से संबधित जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता था , कई दिनों तक भटकने के बाद भी पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती थी ,किन्तु अब ऐसा नहीं है ,यदि आप को राशन से सम्बंधित या राशन कोटेदार से सम्बंधित कोई जानकारी या शिकायत करनी है तो आपको अधिकारियों के पास नहीं जाना होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों की सहायता व उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन टोल फ्री नंबर 18001800150 एवं 1967 जारी किये है | दिए गये नंबरों पर किसी भी कार्य दिवस पर जानकारी लेने के साथ-साथ शिकायत भी की जा सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से शिकायत व राशन वितरण संबधित जानकारी के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड धारको को राशन वितरण से सम्बंधित अनेक शिकायतें होती है जैसे –
- नया राशन कार्ड जारी होने के बाद भी राशन न मिलना
- सारे प्रमाण होने बाद भी राशन कार्ड न बनना
- निश्चित तारीख पर राशन की दुकान न खुलना
- आबंटित मात्रा से कम राशन मिलना
- निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य में राशन मिलना
- कोटेदार अथवा डीलर द्वारा घपला करना
- कोटेदार द्वारा अप्रासंगिक व्यवहार किये जाना
- क्षेत्रीय स्तर पर राशन कार्ड सम्बंधित समस्या का समाधान न होना
- समय पर राशन उपलब्ध न कराया जाना
- फिंगरप्रिंट न आने पर राशन से वंचित रखना
- राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के नाम काट दिए जाना
- राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होने के वाबजूद राशन कार्ड निरस्त किया जाना
यदि आपको कोटेदार से सम्बंधित कोई समस्या है और उसका समाधान क्षेत्रीय स्तर पर नही हो रहा है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं एवं यह भी जान सकते हैं की आप के द्वारा की गई शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, उस शिकायत की स्तिथि भी ऑनलाइन देख सकते हैं |
ऑनलाइन शिकायत कैसे करे?
ऑनलाइन शिकायत करनें के लिए आपको खाद्य एवं रसद विभाग(उत्तर प्रदेश सरकार ) की आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करना होगा-
https://fcs.up.gov.in/
जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो खाद्य एवं रसद विभाग(उत्तर प्रदेश सरकार) की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी और उसमे “ऑनलाइन शिकायत करें” का एक बटन दिखेगा और आपको उस बटन पर क्लिक करना होगा |
जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे,शिकायत पोर्टल खुल जायेगा | इसके बाद “शिकायत दर्ज करें” पर क्लिक करना होगा
इसके पश्चात शिकायत फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आप को अपनी निजी जानकारी, शिकायत का विषय एवं शिकायत का विवरण भरना होगा | सारी सूचनाये भरने के पश्चात ,आप को “दर्ज करें” पर क्लिक करना होगा और ऐसा करने पर आप की शिकायत दर्ज हो जाएगी |
शिकायत दर्ज होने पर शिकायत संख्या स्क्रीन पर दिखेगी जिसको नोट कर सुरक्षित रख लें वैसे तो शिकायत संख्या आप के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर मेसेज के माध्यम से भेज दी जाती है| शिकायत संख्या से दर्ज शिकायत की स्तिथि एवं उस पर हुयी कार्यवाही को देखा जा सकता है |