UP Ration Card 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ करोड़ों लोग उठा रहे हैं। लेकिन साल 2026 में खाद्य एवं रसद विभाग (FCS) ने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब अगर आपके राशन कार्ड में सभी सदस्यों की e-KYC नहीं हुई है, तो उनका नाम लिस्ट से काटा जा रहा है।


वहीं दूसरी ओर, जिन परिवारों में शादी हुई है या बच्चे का जन्म हुआ है, वे “यूनिट कैसे बढ़ाएं” (Add Member) को लेकर परेशान हैं। Auraiya Times के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप नई लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं और घर के नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में कैसे जुड़वा सकते हैं।
⚠️ जरूरी अपडेट: e-KYC अनिवार्य (Important Alert)
🔴 सावधान: राशन बंद हो सकता है सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC (आधार सीडिंग) अनिवार्य कर दिया है।
- अगर आपके राशन कार्ड में 5 यूनिट हैं और केवल 3 की e-KYC हुई है, तो बाकी 2 सदस्यों का राशन मिलना बंद हो सकता है।
- कैसे करें e-KYC? घर का जो सदस्य कोटेदार की दुकान पर अंगूठा लगाने जाता है, उसका तो हो जाता है। बाकी सदस्यों को भी कोटेदार की मशीन (PoS Machine) पर एक बार अंगूठा लगाकर अपनी KYC पूरी करनी होगी।
1. राशन कार्ड में नया नाम (यूनिट) कैसे जोड़ें?
अक्सर लोग साइबर कैफे पर जाकर सीधा लिंक खोजते हैं, लेकिन यूपी में राशन कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है।
स्टेप 1: जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं आम नागरिक खुद से ऑनलाइन नाम नहीं जोड़ सकते। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या सहज केंद्र पर जाना होगा।


स्टेप 2: आवेदन फॉर्म भरें CSC संचालक ‘e-District Portal’ के माध्यम से आपके राशन कार्ड में संशोधन का फॉर्म भरेगा। आपको उसे यह बताना होगा कि नाम बढ़ाना है या घटाना है।
स्टेप 3: जरूरी दस्तावेज (Documents) नाम जुड़वाने के लिए ये कागज साथ ले जाएं:
- मुखिया का राशन कार्ड (फोटोकॉपी)।
- मुखिया का आधार कार्ड।
- नया सदस्य: जिसका नाम जोड़ना है, उसका आधार कार्ड अनिवार्य है।
- बच्चों के लिए: अगर बच्चे का आधार नहीं बना है, तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा।
- नई बहू के लिए: शादी का कार्ड या आधार कार्ड में पति के नाम का संशोधन।
स्टेप 4: सत्यापन (Verification) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इस रसीद और दस्तावेजों की कॉपी को अपने ब्लॉक (BDO Office) या तहसील में खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) के कार्यालय में जमा करना होगा। (नोट: कई बार बिना जमा किए भी ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, लेकिन जमा करना सुरक्षित है)।


2. यूपी राशन कार्ड की नई लिस्ट 2026 कैसे देखें?
यह चेक करने के लिए कि आपका या आपके परिवार का नाम लिस्ट में है या नहीं, इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- पात्रता सूची: होमपेज पर दाईं तरफ “राशन कार्ड की पात्रता सूची” लिंक पर क्लिक करें।
- जिला चुनें: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट खुलेगी, इसमें ‘Auraiya’ (या अपना जिला) चुनें।
- क्षेत्र चुनें: अगर आप गांव में रहते हैं तो अपना ‘ब्लॉक’ चुनें, शहर में रहते हैं तो ‘टाउन’ चुनें।
- दुकानदार का नाम: अब आपके गांव/वार्ड के कोटेदार (दुकानदार) का नाम दिखेगा। उसके नाम के आगे लिखे राशन कार्डों की संख्या (नीले रंग में) पर क्लिक करें।
- नाम देखें: पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम और पिता/पति का नाम देख सकते हैं।
3. राशन कार्ड से नाम क्यों कट रहे हैं? (Reason for Deletion)
अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इसके ये कारण हो सकते हैं:
- e-KYC न होना: आपने आधार लिंक नहीं कराया।
- अपात्र होना: आपके घर में पक्का मकान, चार पहिया वाहन, या ट्रैक्टर है और आप ‘पात्र गृहस्थी’ का लाभ ले रहे थे।
- डुप्लीकेट नाम: आपका नाम दो जगह (मायके और ससुराल) राशन कार्ड में चढ़ा हुआ था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: राशन कार्ड में बच्चे का नाम कब जुड़वा सकते हैं?
Ans: बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए उसका आधार कार्ड होना अब अनिवार्य हो गया है। इसलिए पहले बच्चे का आधार बनवाएं, फिर CSC सेंटर जाकर नाम जुड़वाएं।
Q2: शादी के बाद पत्नी का नाम कैसे जुड़ेगा?
Ans: सबसे पहले पत्नी का नाम उसके पिता (मायके) के राशन कार्ड से कटवाना होगा (नाम विलोपन)। वहां से नाम कटने का सर्टिफिकेट लेकर ही आप ससुराल के राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं।
Q3: मुझे फ्री राशन में क्या-क्या मिलता है?
Ans: पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो राशन (गेहूं+चावल) मिलता है। अंत्योदय कार्ड (लाल कार्ड) पर 35 किलो राशन प्रति परिवार मिलता है।
Q4: नाम जुड़ने में कितना समय लगता है?
Ans: ऑनलाइन आवेदन और अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद, अपडेटेड लिस्ट में नाम आने में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।




