September 23, 2023
देवकली व मंगलाकली मंदिर परिसर में वाहन स्टैंड के नाम पर वसूली जाने वाली पार्किंग शुल्क को जिलाधिकारी ने किया निर्धारित

रिपोर्ट-अनुज प्रताप सिंह,औरैया: विगत कुछ दिनों से जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवकली महाकालेश्वर मंदिर व मां मंगलाकाली मंदिर परिसर पर वाहन स्टैंड के नाम पार्किंग शुल्क वसूली जा रही थी। यह वसूली जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए ट्रस्ट (महाकालेश्वर देवकली व माँ मंगलाकाली देवस्थान एवं गौवंश / सरंक्षण) के अधीन एक संस्था कर रही थी,जिसने एक वर्ष के लिए वाहन स्टैंड का ठेका लिया था। वाहन स्टैंड के नाम पर भक्तों से वसूली जा रही पार्किंग शुल्क का हिंदू संगठनों द्वारा जोर दार विरोध किया जा रहा था। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और हिंदू संगठनों से बातचीत कर उनकी शर्तों को मानते हुए मामले को शांत करवाया। श्रावण मास के बाद मंदिरों की रंगाई पुताई व सौन्दर्गीकरण का कार्य कराया जाना है इसलिए भक्तों में कोई नाराजगी न रहे,को ध्यान में रखकर आज जिलाधिकारी ने वाहन स्टैंड के नाम पर वसूली जा रही पार्किंग शुल्क को निर्धारित कर दिया है।

 

श्रावण मास को देखते हुए निर्धारित की गई पार्किंग शुल्क

श्रावण मास में श्रद्धालुओं का आवागमन ज्यादा रहेगा। महादेव भक्त भारी संख्या में जलाभिषेक करने आयेंगे,जिसको ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करने के लिए वाहन स्टैंड का किराया निर्धारित कर दिया गया है। अब निर्धारित शुल्क के अनुसार वसूली जाएगी पार्किंग शुल्क।

प्रतिदिन आने जाने वाले भक्तों को मिलेगी पार्किंग शुल्क से छूट

प्रतिदिन आने जाने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में वाहन स्टैंड पर अपने वाहन खड़े करने के लिए कोई भी पार्किंग शुल्क नही देना होगा। स्थानीय लोगों को निशुल्क पार्किंग सुविधा का लाभ लेने के लिए निशुल्क वाहन पास बनवाना होगा जो कलेक्ट्रेट मुख्यालय ककोर कार्यालय से बनवाया जा सकेगा।

मंदिर परिसर में भंडारे के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए श्रावण मास में मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के भंडारे का आयोजन करने के लिए श्रद्धालुओं को लेनी होगी जिला प्रशासन से अनुमति। जो श्रद्धालु भंडारे का आयोजन करना चाहें तो वो उपजिलाधिकारी से तिथि निर्धारण के लिए अनुमति लें सकते हैं। कोराेना गाइड लाइंस के पालन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था।

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