1 साल बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? जानें UP का असली नियम

यूपी में 1 साल से ज़्यादा देरी होने पर जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे या CSC से नहीं बनता! इसके लिए SDM और सचिव स्तर से एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 

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जन्म के 21 दिन के भीतर अस्पताल या पंचायत से प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा समय बीत जाए, तो प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाती है। 

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21 दिन के बाद खत्म हो जाती है सामान्य प्रक्रिया 

– 1 साल बाद प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपनी तहसील जाकर SDM (उप जिलाधिकारी) के यहाँ फाइल लगानी होगी। बिना SDM के आदेश के यह प्रमाण पत्र नहीं बन सकता।

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सबसे पहले लेना होगा SDM का आदेश 

तहसील (SDM) से आदेश मिलने और ADO पंचायत की रिपोर्ट लगने के बाद, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी फाइल अपने 'ग्राम पंचायत सचिव' (Village Secretary) को सौंपनी होती है। 

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गाँव वालों के लिए: ग्राम सचिव के पास जाएगी फाइल 

अगर आप शहर या कस्बे में रहते हैं, तो SDM के आदेश के बाद आपकी वह फाइल नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत कार्यालय में जमा होगी। वहीं से प्रमाण पत्र जारी होगा। 

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शहर वालों के लिए: नगर पालिका/पंचायत है ज़िम्मेदार 

इस प्रक्रिया में बच्चे के जन्म का सुबूत (अस्पताल की पर्ची), माता-पिता का आधार कार्ड, सभासद/प्रधान का लेटर और देरी का कारण बताने वाला शपथ पत्र (Affidavit) लगता है। 

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तहसील में फाइल के लिए क्या-क्या लगेगा?