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रिपोर्टर नियम और शर्तें

Reporter Terms & Conditions of Engagement

'औरैया टाइम्स' (Auraiya Times) के साथ जुड़कर खबर भेजने वाले सभी संवाददाताओं (Reporters), स्ट्रिंगर्स और फ्रीलांसरों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने या खबर भेजने का अर्थ यह माना जाएगा कि आपने इन शर्तों को पढ़ लिया है और आप इनसे पूर्णतः सहमत हैं।

1. खबरों की सत्यता (Accuracy of News)

  • रिपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि भेजी गई खबर 100% सत्य और तथ्यात्मक है।
  • बिना सबूत (Evidence) या बिना पुष्टि (Verification) के कोई भी खबर प्रेषित न करें।
  • अफवाहों, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संदेशों या भ्रामक जानकारी को खबर के रूप में भेजना सख्त मना है।

2. मौलिकता और कॉपीराइट (Originality & Copyright)

  • रिपोर्टर द्वारा भेजी गई खबर, फोटो और वीडियो मौलिक (Original) होने चाहिए।
  • Google, Facebook, Twitter या किसी अन्य न्यूज़ चैनल/अखबार से कॉपी की गई फोटो या कंटेंट भेजना सख्त मना है।
  • यदि रिपोर्टर द्वारा भेजे गए कंटेंट पर कोई कॉपीराइट (Copyright) उल्लंघन का मामला आता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और वित्तीय भरपाई (Compensation) रिपोर्टर को स्वयं करनी होगी।

3. दायित्व और कानूनी सुरक्षा (Liability & Indemnification)

  • यदि रिपोर्टर द्वारा भेजी गई किसी खबर के कारण 'औरैया टाइम्स' पर मानहानि (Defamation) का मुकदमा, पुलिस केस या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही होती है, तो रिपोर्टर इसके लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।
  • रिपोर्टर यह वचन देता है कि वह अपनी गलत खबर से होने वाले किसी भी नुकसान (वित्तीय या प्रतिष्ठा) के लिए संस्थान (Auraiya Times) को क्षतिपूर्ति (Indemnify) करेगा।

4. प्रेस आईडी कार्ड का उपयोग (Use of Press ID)

  • संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रेस आईडी कार्ड (Press ID Card) 'औरैया टाइम्स' की संपत्ति है। इसका उपयोग केवल कवरेज (Coverage) के लिए करें।
  • आईडी कार्ड का उपयोग करके किसी अधिकारी, व्यक्ति या व्यापारी पर दबाव बनाना, वसूली करना, टोल टैक्स बचाना या धमकी देना सख्त वर्जित है।
  • ऐसी शिकायत मिलने पर आईडी कार्ड बिना नोटिस के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और रिपोर्टर के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही (FIR) की जा सकती है।
  • सेवा समाप्त होने पर आईडी कार्ड संस्थान को वापस जमा करना अनिवार्य है।

5. संपादन का अधिकार (Right to Edit)

  • संपादक (Editor) के पास यह विशेषाधिकार सुरक्षित है कि वह रिपोर्टर द्वारा भेजी गई खबर को प्रकाशित करे, रिजेक्ट करे या उसे एडिट (Edit) करके छोटा/बड़ा करे।
  • रिपोर्टर यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी भेजी गई हर खबर प्रकाशित होनी ही चाहिए। संपादकीय टीम का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

6. कार्य की प्रकृति (Nature of Engagement)

  • यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्टर/स्ट्रिंगर और 'औरैया टाइम्स' के बीच का संबंध 'फ्रीलांस' या 'स्वैच्छिक' (Voluntary) आधार पर है।
  • यह कोई नियमित रोजगार (Permanent Employment) नहीं है। रिपोर्टर किसी भी मासिक वेतन, भविष्य निधि (PF) या अन्य कर्मचारी लाभों का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि लिखित में कोई अलग अनुबंध (Contract) न हुआ हो।

7. निष्कासन (Termination)

'औरैया टाइम्स' प्रबंधन को यह अधिकार है कि वह किसी भी रिपोर्टर को बिना पूर्व सूचना के सेवा से हटा सकता है, यदि वह संस्थान की छवि खराब करने, निष्क्रिय रहने या उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है।

8. न्यायिक क्षेत्र (Jurisdiction)

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र केवल औरैया जिला न्यायालय (Auraiya District Court) होगा।

शपथ (Declaration):
"मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने औरैया टाइम्स के सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के इन शर्तों को स्वीकार करता हूँ और इनका पालन करने का वचन देता हूँ।"
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